सुप्रीम कोर्ट ने जेडीयू के चार बागी विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल की

Updated at : 15 Jul 2015 7:04 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने जेडीयू के चार बागी विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल की

पटना: जेडीयू के चारों बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चारों बर्खास्त एमएलए की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू के तरफ से कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद समेत पांच वकीलों ने अपना पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बागी […]

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पटना: जेडीयू के चारों बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चारों बर्खास्त एमएलए की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू के तरफ से कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद समेत पांच वकीलों ने अपना पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बागी विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, रवींद्र राय, राहुल शर्मा और नीरज कुमार बबलू के विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी हैं. गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधानसभा के स्पीकर उदय नरायण चौधरी ने इन चारो विधायकों को बर्खास्त कर दिया. हाइकोर्ट के डबल बेंच ने भी स्पीकर के फैसले को सही ठहराया था. इसके बाद चारो बागी एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि नीतीश कुमार और विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करवाकर लोकतंत्र का गला घोटा था.
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