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मांझी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से गरीबों के हित में काम करने को कहा

Updated at : 10 Jan 2015 9:50 PM (IST)
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मांझी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से गरीबों के हित में काम करने को कहा

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भूमि विवादों के निष्पादन में संवेदनशीलता, नैतिकता एवं अंतर्आत्मा की आवाज के अनुसार गरीबों के हित में काम करने को कहा.बिहार भूमि न्यायाधिकरण के आज यहां आयोजित एक दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मांझी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में भूमि सुधार […]

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भूमि विवादों के निष्पादन में संवेदनशीलता, नैतिकता एवं अंतर्आत्मा की आवाज के अनुसार गरीबों के हित में काम करने को कहा.बिहार भूमि न्यायाधिकरण के आज यहां आयोजित एक दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मांझी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में भूमि सुधार की आवश्यकता है और जितने भी भूमि जनित मामले हैं उनका त्वरित एवं कारगर निष्पादन जरुरी है.

मांझी ने कहा कि भूमि विवादों के निष्पादन में न्यायाधिकरण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस परिकल्पना के आधार पर इसका गठन किया था उस दिशा में न्यायाधिकरण बेहतर काम कर रहा है.सेमिनार में भाग ले रहे पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि वे संवेदनशील होकर काम करते हैं तो भूमि सबंधी मामले न्यायालयों में कम जायेंगे.
मांझी ने कहा कि सिलिंग अधिनियम से भूमि का पर्चा प्राप्त करने के बाद बंजर एवं अनुपयोगी जमीन को अपनी मेहनत एवं मशक्कत से एक व्यक्ति उसे उपयोगी बनाता है लेकिन जिस व्यक्ति की जमीन होती है उसके पक्ष में फैसला आता है.
मांझी ने कहा कि जिलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अंचलाधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर एक दिन बितायें और शिविर में मामलों का सकारात्मक निष्पादन करें.उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि के कारण भी विवाद होते हैं. कानून के अन्तर्गत गरीबों को हटाया जाता है. ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ पहल कर एवं वन विभाग के साथ समन्वय कर गरीबों को वास के संबंध में भी कार्रवाई करें.
बिहार भूमि न्यायाधिकरण की आधारभूत सुविधाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सचेत एवं तत्पर हैं. इस महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण के लिए कार्यालय भवन, कर्मी एवं सदस्यों के संदर्भ में जल्द ही विचार कर संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे. प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण को सशक्त बनाया जायेगा ताकि न्यायाधिकरण सभी को त्वरित न्याय प्रदान कर सके.
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