बेतिया : गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने महिला गांजा तस्कर को पांच वर्ष एवं धूप की लकड़ी के साथ गिरफ्तार महिला को चार वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही गांजा तस्कर को चालीस हजार व धूप तस्कर महिला को 25 हजार का अर्थदंड भी सुनाया है.
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि एसएसबी 27 वीं वाहिनी के सहायक सेनानायक बी सी जोशी ने रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 25 अप्रैल 2010 को साढ़े दस बजे भीखनाठोरी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध महिलाओं की जांच की गयी. उनमें से एक गौनाहा निवासी मीना देवी के पास से दस किलो गांजा एवं 22 किलो धूप की लकड़ी बरामद की गयी. वहीं गौनाहा निवासी सुशीला देवी के पास से 6 किलो 500 गांजा व 24 किलो धूप की लकड़ी बरामद किया गया.
मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज ने मीना देवी को को पांच साल सश्रम कारावास व 40 हजार जुर्माना व सुशील देवी को चार वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.