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दहेज हत्या में पति और ससुर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 16 Apr 2019 1:37 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति और ससुर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास

कलुआही थाना क्षेत्र का मामला मात्र एक भैंस व पच्चीस हजार रुपये के लिए कर दी गयी थी रंजू की हत्या मधुबनी :कलुआही थाना क्षेत्र में करीब 17 वर्ष पूर्व हुए चर्चित रंजू देवी दहेज हत्याकांड के मामले को लेकर सोमवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के […]

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कलुआही थाना क्षेत्र का मामला

मात्र एक भैंस व पच्चीस हजार रुपये के लिए कर दी गयी थी रंजू की हत्या
मधुबनी :कलुआही थाना क्षेत्र में करीब 17 वर्ष पूर्व हुए चर्चित रंजू देवी दहेज हत्याकांड के मामले को लेकर सोमवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद कलुआही थाना क्षेत्र के दोषी आरोपी लोहा बलुआ टोल निवासी राम लाल यादव (पति) व कारी यादव (ससूर) को दफा 304 (बी) भादवि में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
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