पटना: खाद्य उपभोक्ता व संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने 27 जून तक खाद्य सुरक्षा के लाभुक को राशन कार्ड का शत-प्रतिशत वितरण करने का निर्देश दिया. श्री रजक कलेक्ट्रिएट में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन व आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए उक्त बातें कही.
बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने कहा कि 22 जून से राशन कार्ड का वितरण शुरू कर 27 जून तक उपलब्ध करा दिया जायेगा. डीएम डॉ एन सरवण कुमार ने जानकारी दी कि साढ़े तीन लाख लोगों ने दावा आपत्ति की है. सभी आपत्ति की जांच कर योग्य लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है. जिन लोगों का सूची में नाम जुटेगा, उसे राशन कार्ड मिलेगा. लाभुक विधिवत आपत्ति दर्ज करा सकता है. मंत्री ने अप्रैल माह का खाद्यान्न का वितरण 30 जून तक व मई माह का खाद्यान्न वितरण 15 जुलाई तक करने के लिए कहा. केरोसिन तेल का उठाव व उसका वितरण करने के लिए भी कहा गया. उन्होंने मनेर, धनरूआ, फुलवारीशरीफ, पालीगंज, दानापुर, विक्रम, बख्तियारपुर, पंडारक, फतुहा, पटना सदर व दुल्हिन बाजार में पांच सौ मीटरिक टन गोदाम के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मंत्री ने एसएफसी के जिला प्रबंधक विनय कुमार को गोदाम में दस दिनों के अंदर कैमरा व बिजली कनेक्शन लगाने को कहा.
ऑटो रिक्शे में केरोसिन के उपयोग की एसडीओ जांच करें : ऑटो रिक्शा में केरोसिन के उपयोग किये जाने की शिकायत को देखते हुए एसडीओ को जांच करने के लिए कहा गया. दोषी पाये जाने पर डीलर व एमओ पर एफआइआर करें. विभागीय प्रधान सचिव बी प्रधान ने कहा कि सामाजिक व आर्थिक जनगणना के तहत आपत्ति व निराकरण सतत प्रक्रिया है. बैठक में एडीएम आपूर्ति अजय कुमार, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रामाशीष राम आदि मौजूद थे.