होल्डिंग टैक्स देनेवाले तैयार, लेनेवाले ही नहीं

नगर विकास विभाग के नये प्रावधान के मुताबिक अब बगैर प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न दाखिल किये कोई भी व्यक्ति होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर सकता. इस प्रावधान के चलते पिछले 70 दिनों से पटना नगर निगम में एक रुपया होल्डिंग टैक्स की वसूली भी नहीं हो सकी है. इससे एक तरफ निगम को राजस्व का नुकसान […]
नगर विकास विभाग के नये प्रावधान के मुताबिक अब बगैर प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न दाखिल किये कोई भी व्यक्ति होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर सकता. इस प्रावधान के चलते पिछले 70 दिनों से पटना नगर निगम में एक रुपया होल्डिंग टैक्स की वसूली भी नहीं हो सकी है.
इससे एक तरफ निगम को राजस्व का नुकसान हुआ, वहीं मकान मालिक तीन महीने के अंदर टैक्स जमा कर मिलनेवाली पांच फीसदी छूट का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं. प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए नगर निगम के स्तर से शहर के दो लाख से अधिक होल्डिंग धारकों को नोटिस भेजा जाना है. मगर, लापरवाही का आलम यह है कि अब तक नोटिस की छपाई तो दूर, होल्डिंग धारकों की डाटा इंट्री का काम भी पूरा नहीं हो सका है. ऐसे में शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स दाखिल करने के लिए अभी एक-दो महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है. इस चक्कर में सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिनको किसी बैंक से लोन लेना है या फिर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना है. इसके लिए आवेदकों को होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद जमा करानी पड़ती है. ऐसे लोग हर दिन नगर निगम मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा.
पटना: यह परेशानी सिर्फ रंजना श्रीवास्तव और राकेश रंजन की नहीं है. शहर के दो लाख से अधिक होल्डिंग धारक इसको लेकर परेशान हैं. पॉकेट में पैसा लिये नगर निगम कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद उनका होल्डिंग टैक्स जमा नहीं हो रहा. टैक्स जमा करने से पहले प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न (पीटीआर) भरे जाने की अनिवार्यता ने उनकी परेशानी बढ़ा रखी है. नगर निगम ने पीटीआर दाखिल करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था कर रखी है. मगर जब तक घर पर नोटिस नहीं पहुंच जाता, ऑनलाइन भी रिटर्न नहीं भरा जा सकता. ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए भी नोटिस के यूनिक नंबर की जरूरत पड़ती है. इतना ही नहीं, मकान मालिकों की पूरी जानकारी का डाटा इंट्री किया जा रहा है. इससे होल्डिंग टैक्स का काम अधर में लटका हुआ है. निगम के चारों अंचलों में होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम पिछले दो महीनों से ठप पड़ा है.
छूट से रह जायेंगे वंचित
नये वित्तीय वर्ष के ढाई माह बीत गये, लेकिन होल्डिंग टैक्स के रूप में एक रुपये की वसूली नहीं की गयी है. इसमें नियमित होल्डिंग टैक्स में छूट की लाभ भी नहीं मिल रहा है. नियमानुसार जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर टैक्स राशि पर पांच प्रतिशत की छूट मिलती है. इस सुविधा से शहरवासी वंचित रह जायेंगे. इसके साथ ही निगम राजस्व की भी क्षति हो रही है. पिछले वर्ष दो माह में चार करोड़ रुपये की वसूली की गयी थी. अगर ससमय होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू नहीं की गयी, तो निर्धारित लक्ष्य 49 करोड़ रुपये की वसूली करना संभव नहीं हो पायेगा.
ऑनलाइन काम शुरू नहीं : पीटीआर जमा करने के लिए निगम क्षेत्र के दो लाख मकान मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है. इसके साथ ही डाटा इंट्री भी किया जा रहा है. लेकिन, अब तक नोटिस भेजने का काम भी पूरा नहीं हुआ है और न ही डाटा इंट्री का. इतना ही नहीं, सर्किट स्तर पर नोटिस की छपाई करवाया जा रहा है, लेकिन अब तक नोटिस की छपाई भी नहीं हुई है. इसके साथ ही डाटा इंट्री का काम इतना धीमा है कि इस गति से काम करने पर छह माह लग जायेंगे. निगम सूत्रों ने बताया कि फर्जी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं हो, इसके लिए मकान मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है. लेकिन अब तक नोटिस की छपाई नहीं की जा सकी है. इससे अब तक पुराने मकान मालिकों को नोटिस नहीं पहुंचा है. इससे इन मकान मालिकों को परेशानी बढ़ गयी है.
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