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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Updated at : 06 Oct 2018 3:10 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

पटना : पटना जिला पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त मोहम्मद पप्पू को पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष कारावास […]

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पटना : पटना जिला पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त मोहम्मद पप्पू को पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष कारावास की सजा भुगतनी होगी.
गौरतलब है कि विगत 22 अगस्त, 2016 को पीड़िता के पिता ने पटना जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में पीड़िता के पिता ने बताया था कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर दरभंगा ले गया. वहां उसके साथ जबर्दस्ती संबंध बनाया तथा जान से मारने की धमकी भी दी.
अनुसंधान के दौरान अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सत्य पाते हुए अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चार्जशीट सबमिट किया था, जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 18 नवंबर, 2016 को विशेष अदालत की ओर से संज्ञान लिया गया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही विशेष अदालत में दर्ज करायी गयी.
अदालत ने सूचक की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत सबूतों व गवाहों की गवाही के आधार पर दिनांक 29 सितंबर, 2018 को अभियुक्त मोहम्मद पप्पू को दोषी करार दिया. उसके बाद सजा की बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पॉक्सो विशेष अधिनियम की धारा छह के तहत आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. विशेष जज ने कहा कि आठ दिनों में जमा राशि का 80 प्रतिशत भाग पीड़िता को दिया जायेगा.
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