ePaper

बिहार : साक्ष्य के अभाव में सांसद पप्पू यादव बरी

Updated at : 21 Nov 2017 4:42 AM (IST)
विज्ञापन
बिहार : साक्ष्य के अभाव में सांसद पप्पू यादव बरी

कटिहार : मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में साढ़े 32 वर्ष पूर्व के हत्या मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया. सोमवार को पप्पू यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम गौस के न्यायालय में उपस्थित हुए. इसके पूर्व विगत सात नवंबर को दंड प्रक्रिया संहिता की […]

विज्ञापन
कटिहार : मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में साढ़े 32 वर्ष पूर्व के हत्या मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया. सोमवार को पप्पू यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम गौस के न्यायालय में उपस्थित हुए. इसके पूर्व विगत सात नवंबर को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत न्यायालय ने उनका बयान दर्ज किया गया था.
जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल, 1985 को पूर्णिया के गांधी नगर निवासी बलराम सिंह के पुत्र कुंदन कुमार उर्फ मुरारी सिंह केबी झा कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहे थे. इसी क्रम में गोली और बम मार कर उसे घायल कर दिया गया था. इलाज के क्रम में कुंदन कुमार की मौत हो गयी थी.
इस मामले में अन्य मुख्य आरोपित अशोक यादव, अरुण यादव तथा बप्पी घोष की रिहाई पूर्व में हो चुकी है. पप्पू यादव की ओर से उनके अधिवक्ता महानंद यादव ने बहस की.
इस मामले को लेकर न्यायालय में बड़ी संख्या में पप्पू यादव के समर्थक मौजूद थे. बरी होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि न्यायालय पर उनकी आस्था शुरू से है. न्यायालय में सभी को न्याय मिलता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन