मुजफ्फरपुर : कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले मे दो को 20 वर्षों की सजा

Updated at : 13 Sep 2017 6:49 AM (IST)
विज्ञापन
मुजफ्फरपुर : कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले मे दो को 20 वर्षों की सजा

मुजफ्फरपुर : शहर के चर्चित कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में 32 माह बाद दो आरोपितों को कोर्ट ने 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए बेगूसराय जिले के बगधिया मंसूरचक निवासी (आपदा प्रबंधन के […]

विज्ञापन
मुजफ्फरपुर : शहर के चर्चित कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में 32 माह बाद दो आरोपितों को कोर्ट ने 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी है.
इस मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए बेगूसराय जिले के बगधिया मंसूरचक निवासी (आपदा प्रबंधन के अनुबंध पर ली गयी गाड़ी के तत्कालीन चालक) जितेंद्र पासवान व पूर्वी चंपारण फेनहारा के खान पिपरा निवासी निक्कू कुमार को 20 साल की सजा व 10-10 हजार अर्थदंड तथा धारा-342 में छह माह की सजा सुनायी है.
वहीं, दो आरोपित अहियापुर थाने के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी विकास तिवारी व जितेंद्र के दोस्त गौतम झा को पीड़िता ने गवाही के दौरान पहचाने से इंकार कर दिया था. न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को रिहा कर दिया है. जज नरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में 15 गवाहों का बयान लिया गया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन