डीएफओ संजय सिंह हत्याकांड में पांच नक्सली दोषी करार
Updated at : 22 Jun 2017 6:41 AM (IST)
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सासाराम (रोहतास) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को 15 साल बाद रोहतास के चर्चित डीएफओ संजय सिंह हत्याकांड में पांच नक्सलियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने कांड संख्या आरसी 4 एस-2002 के अभियुक्तों में निराला यादव, नीतीश यादव, रामबचन यादव व लालन सिंह खरवार को पोटा अधिनियम […]
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सासाराम (रोहतास) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को 15 साल बाद रोहतास के चर्चित डीएफओ संजय सिंह हत्याकांड में पांच नक्सलियों को दोषी करार दिया है.
अदालत ने कांड संख्या आरसी 4 एस-2002 के अभियुक्तों में निराला यादव, नीतीश यादव, रामबचन यादव व लालन सिंह खरवार को पोटा अधिनियम की धारा 20, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और भादवि की धाराओं 302, 323,148, 149 के तहत दोषी करार दिया, जबकि सुदामा उरांव को सिर्फ पोटा अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी माना है. सजा की बिंदु पर आगामी पांच जुलाई को सुनवाई होगी. यह फैसले की दूसरी किस्त है.
इससे पहले वर्ष 2004 में अदालत ने इस हत्याकांड में संलिप्त दो नक्सलियों रूपदेव यादव व विनोद खरवार को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. क्राइम फाइल के मुताबिक, कैमूर पहाड़ी के नौहट्टा थाना क्षेत्र स्थित रेहल गांव में 15 फरवरी, 2002 को वन संपदाओं की रक्षा करने के दौरान अधिकारी संजय सिंह को नक्सलियों ने पकड़ लिया और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी.
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