IPL स्पॉट फिक्सिंग मामला :जानें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Jan 2015 3:59 PM
नयी दिल्ली : आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट फैसले के बाद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रीनि अब बीसीसीआई का अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने […]
नयी दिल्ली : आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट फैसले के बाद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रीनि अब बीसीसीआई का अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने उन्हें स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है. वहीं उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन को आरोपी बताया और सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप साबित हो गया है.
आइये जानते हैं कोर्ट फैसले की बड़ी बातें
1. सुप्रीम कोर्ट ने दिया एन श्रीनिवासन को बड़ा झटका, कहा, नहीं लड़ सकेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चुनाव
2. राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर सट्टेबाजी के आरोप साबित हुए.
3. चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भाग्य का फैसला बीसीसीआई नहीं बल्कि एक स्वतंत्र कमेटी करेगी
4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीसीसीआई के नियमों में संशोधन कर एन श्रीनिवासन को आईपीएल टीम खरीदने की इजाजत देना गलत
5. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एन श्रीनिवासन पर जो आरोप लगाये गये हैं, वे साबित नहीं होते हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स के मैचों में एन श्रीनिवासन की गहरी रुचि नजर आती है, उनके व्यवहार से संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन उसे साबित नहीं किया जा सकता.
6. गुरुनाथ मयप्पन सट्टेबाजी में शामिल थे, लेकिन उस बात से श्रीनिवासन का कोई लेना-देना नहीं.
7. इंडिया सीमेंट्स में एन श्रीनिवासन की छोटी हिस्सेदारी की बात भ्रामक.
8. खेल तभी तक खेल रहता है, जबतक कि वह किसी भी तरह धोखाधड़ी से परे हो.
9. कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा, क्या वह अपनी विश्वसनीयता दावं पर लगा सकती है.
10. पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है, जो इस बात का निर्णय लेगी कि राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन को क्या सजा दी जाये.
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