ePaper

सरायकेला : तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पप्पू मंडल सहित 10 दोषी करार, 5 जुलाई को सुनायी जाएगी सजा

Updated at : 27 Jun 2023 6:50 PM (IST)
विज्ञापन
सरायकेला : तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पप्पू मंडल सहित 10 दोषी करार, 5 जुलाई को सुनायी जाएगी सजा

सरायकेला के धातकीडीह गांव में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 10 लोगों को दोषी करार दिया, वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया. आगामी पांच जुलाई को 10 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान होगा.

विज्ञापन

सरायकेला- खरसावां, प्रताप मिश्रा : सरायकेला थाना अंर्तगत धातकीडीह गांव में वर्ष 2019 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार 27 जून, 2023 को कोर्ट का फैसला आया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने पांच धाराओं में 10 लोगों को दोषी करार दिया, वहीं दो आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. दोषियों को सजा का ऐलान पांच जुलाई को होगा.

10 लोग दोषी करार

सरायकेला कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महाली, सुनामो प्रधान और भीमसेन मंडल मुख्य है.

मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी ने करायी थी प्राथमिकी दर्ज

इस मामले में तबरेज अंसारी की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने पप्पू मंडल सहित 100 लोगों के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि जमशेदपुर से खरसावां आने के क्रम में धातकीडीह गांव में रोक कर तबरेज अंसारी को बिजली के खंभा में बांध कर पीटाई किया गया. जहां से दूसरे दिन पुलिस उससे थाना ले गयी और जेल भेज दिया. 22 जून, 2019 को जेल में अचानक तबीयत खराब हुआ और सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी मौत हो गयी. इस मामले में कोर्ट ने भादवी की धारा 304, 323, 325, 341 और 295 में दोषी करार दिया है. दोषी करार देते ही सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया.

Also Read: झारखंड : गुमला में डायन बिसाही के शक में सालो देवी की हत्या के 10 आरोपी गिरफ्तार, टांगी और लाठी बरामद

क्या है मामला

सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून, 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी, जिसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था और वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में 22 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गयी, जिस पर सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. मौत के बाद इस मामले में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर सरायकेला थाना में मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है.

वीडियो हुआ था वायरल

18 जून, 2019 को सरायकेला थाना के धातकीडीह गांव में बिजली खंभा से बांध कर तबरेज अंसारी के साथ मारपीट करने एवं धार्मिक नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ था. इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola