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झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की मामले में अवमानना का केस चलाने पर की सुनवाई, अब 31 अगस्त को होगी बहस

झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की सुनवाई शुरू की. इस दौरान रूपा तिर्की के पिता की ओर से महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त निर्धारित की है.

Jharkhand News (रांची) : झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की CBI जांच को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई शुरू की. रूपा के पिता ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने प्रार्थी के आग्रह पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से एडवोकेट राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने गलत तथ्य देने के लिए अवमानना का मामला चलाने का आग्रह किया. पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने सवाल उठाते हुए मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच में करने को कहा था. इसके बाद जस्टिस द्विवेदी ने मामले को चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर दिया था. बाद में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट को ही मामले की सुनवाई करने काे कहा.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी पुत्री रूपा तिर्की की माैत मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि उनकी पुत्री ने आत्महत्या नहीं की है. झारखंड पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं रह गया है. उसकी हत्या कर आत्महत्या दर्शाया जा रहा है.

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बता दें कि गत 3 मई, 2021 को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव सरकारी आवास में मिला था. इस घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों द्वारा इसे हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगायी गयी है.

Posted By : Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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