24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट से कैंसर व रैबिज अधिसूचित बीमारी घोषित, 32 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिए गए. कैंसर और रैबिज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की स्वीकृति दी गयी. कैबेनिट से कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है.

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिए गए. कैंसर और रैबिज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की स्वीकृति दी गयी. इतना ही नहीं, झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति-2023 के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नये थाना एवं ओपी का सृजन एवं ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी. इतना ही नहीं, थाना एवं ओपी के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करने की भी स्वीकृति दी गयी. लोहरदगा जिले में 23 जनवरी 2020 को विश्व हिन्दू परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून ( CAA) के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 व्यक्तियों की चल/अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए कुल इक्यावन लाख तिरपन हजार छह सौ रुपये मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गयी. इस तरह 32 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली.

खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित) के गठन की स्वीकृति

झारखंड खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित)-2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी. नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड द्वारा रांची नगर निगम में पदस्थापित सहायक अभियंता (असैनिक संविदा) का बकाया वेतन भुगतान तथा नगर निकायों में कार्यरत नगर प्रबंधकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय मद अन्तर्गत कुल एक करोड़ चालीस लाख चालीस हजार रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गयी.

Also Read: झारखंड: बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर सियासी हमला, बोले-गलत नहीं किया, तो ईडी के समन से भाग क्यों रहे?

कैबिनेट ने अड़तालीस करोड़ रुपये की दी स्वीकृति

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिदो-कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में गठित सहकारी संस्थायें- सिदो-कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि को हिस्सा पूंजी के रूप में दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए कुल अड़तालीस करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इधर, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है. डॉ गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.

Also Read: Jharkhand Village Story: झारखंड के इस गांव का नाम सुनते ही हंसने लगते हैं लोग, आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी?

FICCI को Industry Partner नामित करने की स्वीकृति

नेतरहाट मानसून रीट्रीट उत्सव एवं पतरातू लेक फेस्टिवल के दौरान Investors, Social Media Influencers, Domestic Tour Operators & Media Personnel को नेतरहाट भ्रमण कराने को लेकर झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के तहत शिथिल करते हुए FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry ) को Industry Partner नामित करने की स्वीकृति दी गयी.

Also Read: झारखंड: जमशेदपुर आई हॉस्पिटल के कर्मियों को 19 फीसदी बोनस, अधिकतम 75 हजार रुपये, बैंक अकाउंट में कब आएगी राशि?

तीन महीने तक रहेगी ये व्यवस्था

झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहां प्लेसमेंट एजेंसी की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह ( सितम्बर से नवम्बर, 2023) अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के कार्य प्रारंभ करने तक (जो भी पहले हो) के लिए आपात व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकरण को विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.

Also Read: झारखंड: भारी बारिश का कहर, मिट्टी के कई मकान क्षतिग्रस्त, कई लोग घायल

इक्यावन लाख तिरपन हजार छह सौ रुपये मुआवजा भुगतान की स्वीकृति

लोहरदगा जिले में 23.01.2020 को विश्व हिन्दू परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून ( CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलूस के दौरान पथराव आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 व्यक्तियों की चल/अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए कुल इक्यावन लाख तिरपन हजार छह सौ रुपये मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गयी.

Also Read: झारखंड: डेंगू पीड़ित युवती की मौत पर टिनप्लेट अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें