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कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम की अवधि बढ़ायी गयी, जानें नयी समय सीमा

स्वास्थ्य सचिवों को भेजे गये पत्र में लिखा गया है कि 30.3.2020 को यह योजना उन स्वास्थ्य कर्मियों के लागू की गयी थी, जो प्रत्यक्ष रूप से कोरोना संक्रमितों की देखभाल में लगे रहते हैं. इसके तहत 22.12 लाख स्वास्थ्यकर्मियों का 50-50 लाख रुपये का बीमा किया गया था. यानी उनके निधन की स्थिति में उनके परिजनों को 50 लाख रुपये दिये जायेंगे.

Jharkhand News, Ranchi News रांची : कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू की गयी बीमा योजना की अवधि बढ़ा दी है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज(पीएमजीकेपी) इंश्योरेंस स्कीम की अवधि 180 दिनों यानी छह माह के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दी है. इस बाबत सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजा गया है.

स्वास्थ्य सचिवों को भेजे गये पत्र में लिखा गया है कि 30.3.2020 को यह योजना उन स्वास्थ्य कर्मियों के लागू की गयी थी, जो प्रत्यक्ष रूप से कोरोना संक्रमितों की देखभाल में लगे रहते हैं. इसके तहत 22.12 लाख स्वास्थ्यकर्मियों का 50-50 लाख रुपये का बीमा किया गया था. यानी उनके निधन की स्थिति में उनके परिजनों को 50 लाख रुपये दिये जायेंगे.

सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि योजना के तहत निजी अस्पताल के स्टाफ, सेवानिवृत्त स्टाफ, वोलेंटियर, लोकल अरबन बॉडी, अनुबंधकर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी और आउटसोर्स कर्मी इस योजना के तहत शामिल होंगे. योजना के संचालनकर्ता न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआइएसीएल) से पॉलिसी ली गयी थी.

इसकी वैधता 90 दिनों के लिए थी, पर कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए इसे 24.3.2021 तक बढ़ाया गया था. इसके बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की समीक्षा की गयी और इस बीमा पॉलिसी की अवधि 24 मार्च 2021 से 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी. यानी इस बीमा पॉलिसी की अवधि बढ़ा कर सितंबर 2021 कर दी गयी है.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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