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अगर आपने भी की है पाकिस्तानी लड़की से शादी, तो हो जाएं सावधान…

CRPF Jawan Munir Ahmed : भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल किए जाने के बाद जो लोग अवैध तरीके से यहां रहे हैं, उनके परिजनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. ऐसा ही एक केस जम्मू-कश्मीर से सामने आया है, जहां सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद की पाकिस्तानी पत्नी वीजा खत्म होने के बाद भी यहां रह थी और सीआरपीएफ ने उसके पति को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है.सीआरपीएफ ने कहा है कि उसने अपनी शादी की बात विभाग से छुपाई और वीजा खत्म होने के बाद भी पत्नी को देश में शरण दी, जो एक गंभीर अपराध है.

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CRPF Jawan Munir Ahmed : सीआरपीएफ के एक जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी लड़की से अपनी शादी को छिपाने और पत्नी का वीजा खत्म होने के बाद भी उसे भारत में रखने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सीआरपीएफ द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मुनीर अहमद बहुत परेशान हैं और यह कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है.

मुनीर अहमद और उसकी पाकिस्तानी पत्नी मेनल खान की क्या है कहानी

सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद की शादी पिछले साल 24 मई 2024 को अपनी ममेरी बहन यानी मामा की बेटी मेनल खान से हुई थी. चूंकि मेनल खान पाकिस्तानी नागरिक है, इसलिए इनकी शादी उस वक्त जल्दी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. मुनीर अहमद के पिता जो कैंसर के मरीज हैं, उनकी वजह से ही शादी जल्दी में कराई गई थी. शादी के लगभग नौ महीने बाद यानी फरवरी 2025 में भारत का वीजा मिलने पर मेनल खान भारत आ गई. उसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन इसी बीच मुनीर अहमद का ट्रांसफर हो गया और पहलगाम में 26 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, जिसकी वजह से प्रशासन सख्त हो गया और सभी पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल कर उन्हें वापस भेजा जाने लगा. इसी क्रम में मुनीर अहमद की पत्नी की भी जांच हुई और यह पाया गया कि उसकी वीजा अवधि समाप्त हो गई है, बावजूद इसके वह भारत में ही है. इसके बाद ही मुनीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

मुनीर अहमद से क्या हुई गलती?

मुनीर अहमद ने अपनी पाकिस्तानी पत्नी को वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में शरण दिए रखा, यह उसकी गलती है. इतना ही नहीं उसने वीजा की अवधि समाप्त हो जाने की सूचना ना तो अपने विभाग को दी और ना ही गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को इस संबंध में सूचना दी. इस वजह से उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. पाकिस्तानी पत्नी का वीजा समाप्त होने की सूचना उन्हें अविलंब अपने विभाग और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को देनी चाहिए थी.

मुनीर अहमद की बर्खास्तगी पर विभाग ने क्या कहा है

मुनीर अहमद की बर्खास्तगी पर सीआरपीएफ की ओर यह कहा गया कि उन्होंने अपनी शादी को छिपाकर रखा और और अपनी पाकिस्तानी पत्नी को गलत तरीके से देश में छिपाकर रखा, जिसकी वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. यह सेवा नियमों का उल्लंघन है और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है. हालांकि न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मुनीर अहमद ने यह कहा है कि उसने सभी नियमों का पालन करते हुए पाकिस्तान में शादी की है. मुनीर अहमद ने शादी से पहले और बाद में भी अपने विभाग को सूचना दी थी और विभाग की ओर से जो कुछ भी कहा गया, उसका पूरी तरह पालन किया गया था. बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो गलत है. वे न्याय के लिए पीएम मोदी से अपील करते हैं.

पाकिस्तानी से शादी करने को लेकर क्या है नियम

भारत में किसी विदेशी से शादी को लेकर कोई मनाही नहीं है, लेकिन सेना के अधिकारी और पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारी अगर किसी विदेशी या पाकिस्तानी लड़का या लड़की से शादी करते हैं, तो उन्हें पहले अपने विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है. विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति शादी कर सकता है. शादी के बाद भी पूरी जानकारी विभाग को देनी होती है. उसके बाद वीजा लेकर ही किसी जवान या अधिकारी की पत्नी या पति भारत आ सकता है. अगर कोई पाकिस्तानी लड़की भारत में ब्याह कर आती है, तो उसे पहले शार्ट वीजा मिलता है, उसके बाद उसे नियमानुसार लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन करना होता है. वीजा मिलने के बाद ही वह महिला भारत में रह सकती है. शादी के बाद भारत की नागरिकता लेने को लेकर जो नियम हैं, वो उसी तरह के हैं, जैसे किसी भी अन्य विदेशी को भारत की नागरिकता लेने के लिए लागू होते हैं. इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि उसे लगातार 7 साल तक भारत में रहना होगा. उसके बाद ही वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है.

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