BPSC ने जारी की सूचना, दो साल सेवा देने वाले स्नातक शिक्षकों को अनुभव प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं

प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण के विभिन्न माध्यमों के संदर्भ में विभाग से मार्ग दर्शन मांगा था . इसी क्रम में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है.
प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय संस्थान से जुड़े ऐसे प्रशिक्षित मूलकोटि/ स्नातक शिक्षक जिनकी लगातार सेवा दो साल की हो चुकी है, उन्हें अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी. उनकी सेवा संपुष्ट मानी जायेगी.
इस संबंध में दिशा निर्देश सोमवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जारी किये हैं. दरअसल प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने अनुभव प्रमाण के विभिन्न माध्यमों के संदर्भ में विभाग से मार्ग दर्शन मांगा था . इसी क्रम में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रधान शिक्षक पद के लिए आठ वर्ष का अनुभव मांगा गया है.
जहां तक मूल कोटि के शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का सवाल है, उन्हें विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/ प्रभारी शिक्षक की तरफ से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे. अगर अभ्यर्थी स्वयं प्रभारी है, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से निर्गत किया जायेगा. चयन के बाद नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की तरफ से अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र को प्रति-हस्ताक्षरित करना होगा.
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प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेज दिया है. ताकि अभ्यर्थियों के हित में वह उचित कार्यवाही करा सकें. उल्लेखनीय है कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से की जा रही है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है .
संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीइसीइबी) ने एमडी आयुष और यूनानी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल रात 10 बजे तक है. आवेदन फॉर्म में सुधार 16 अप्रैल तक कर सकते हैं. काउंसेलिंग प्रोग्राम की तिथि 18 अप्रैल को जारी की जायेगी. वैसे अभी ऑफलाइन काउंसेलिंग की तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गयी है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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