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गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड : झारखंड के पलामू से अपराधी शक्ति सिंह अरेस्ट, लाइसेंसी हथियार भी बरामद

Updated at : 25 Sep 2021 2:03 PM (IST)
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गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड : झारखंड के पलामू से अपराधी शक्ति सिंह अरेस्ट, लाइसेंसी हथियार भी बरामद

पलामू पुलिस ने गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्यकांड में अपराधी शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. घर में तलाशी के दौरान पुलिस को अपराधी डब्लू सिंह का पैन और आधार कार्ड भी मिला है. इसके साथ ही दो लाइसेंसी हथियार भी बरामद किया गया है.

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Jharkhand News, पलामू न्यूज : गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्यकांड में झारखंड की पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अपराधी शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. इस दौरान शक्ति सिंह के घर से डब्लू सिंह का पैन और आधार कार्ड मिला है. दो लाइसेंसी हथियार भी बरामद किए गए हैं. ये जानकारी पलामू एसपी चंदन सिन्हा ने दी है.

झारखंड की पलामू पुलिस ने गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्यकांड में अपराधी शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. इसके घर में तलाशी के दौरान पुलिस को अपराधी डब्लू सिंह का पैन और आधार कार्ड भी मिला है. इतना ही नहीं, पलामू पुलिस ने उसके घर से दो लाइसेंसी हथियार भी बरामद किए हैं. पलामू के एसपी चंदन सिन्हा ने ये जानकारी दी है.

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आपको बता दें कि अपराधी शक्ति सिंह के खिलाफ अदालत से वारंट जारी थी. उस पर हत्या की साजिश में शामिल रहने का आरोप है. इस मामले में तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गयी. दो लाइसेंसी हथियार के साथ पुलिस ने अपराधी शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया. अब पलामू पुलिस हथियार का लाइसेंस रद्द करने के लिए अनुशंसा करेगी.

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जून 2020 में गैंगस्टर कुणाल सिंह की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. गैंगस्टर कुणाल सिंह को सुबह-सुबह शहर थाना क्षेत्र के अघोर आश्रम रोड में गोली मारी गयी थी. सुबह सवेरे गैंगस्टर कुणाल सिंह अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहा था. इसी दौरान पहले अपराधियों ने कुणाल सिंह की कार को टक्कर मारी, फिर लगातार तीन गोलियां चला दीं. गोली कुणाल के सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में लगी. इस घटना के बाद तत्काल घायल कुणाल को मेदिनीनगर के पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. बताया जाता है कि आपराधिक गिरोह के सरगना और एक्स आर्मी मैन कुणाल सिंह समेत चार अपराधियों को आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनायी गयी थी. आर्म्स एक्ट के छह साल पुराने मामले में व्यवहार न्यायालय की निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 मार्च, 2018 को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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