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आयकर का ज्वाइंट कमिश्नर गया जेल, BIHAR में रहकर पढ़ रही एकलव्य सुपर-50 की छात्रा से करता था छेड़खानी

सिक्किम की छात्रा कर रही थी नीट की तैयारी पटना : आइटीआइ के पास रेलवे कॉलोनी स्थित एकलव्य सुपर-50 संस्थान मेें रहकर नीट की तैयारी कर रही सिक्किम की नाबालिग छात्रा के साथ आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर रामबाबू प्रसाद गुप्ता ने छेड़खानी कर गुरु-शिष्य की परंपरा को तार-तार कर दिया. पुलिस ने रामबाबू प्रसाद […]

सिक्किम की छात्रा कर रही थी नीट की तैयारी
पटना : आइटीआइ के पास रेलवे कॉलोनी स्थित एकलव्य सुपर-50 संस्थान मेें रहकर नीट की तैयारी कर रही सिक्किम की नाबालिग छात्रा के साथ आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर रामबाबू प्रसाद गुप्ता ने छेड़खानी कर गुरु-शिष्य की परंपरा को तार-तार कर दिया. पुलिस ने रामबाबू प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया. बताया जाता है कि 17 फरवरी को हुई घटना की जानकारी मिलने पर पटना पुलिस की टीम मंगलवार की रात 11 बजे संस्थान में पहुंची.
मामले की जांच की और वहां रह रही अन्य छात्राओं से पूछताछ की. इसके बाद प्रथमदृष्टया छात्रा का आरोप सही पाया गया और ज्वाइंट कमिश्नर रामबाबू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद बुधवार को उसे जेल भेज दिया गया. छात्रा के बयान के आधार पर दीघा थाने में ज्वाइंट कमिश्नर के खिलाफ 354 ए, 354 डी और पाॅक्सो एक्ट के तहत 5 (ओ), 6,7,9,10,11,12 की धाराएं लगायी गयी हैं. इस कोचिंग सह छात्रावास में रहने वाले छात्र व छात्राएं आक्रोशित थे और वे सभी अब कोचिंग को छोड़कर जा भी सकते है. इस संबंध में छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से पूछताछ की गयी तो यह जानकारी मिली कि रामबाबू गुप्ता हमेशा गंदी हरकतें करता था. लेकिन वे लोग चुप रहती थीं. साथ ही पुलिस को कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप भी मिले हैं, जिनमें रामबाबू गुप्ता छात्राओं से गलत बात कर रहा है. छात्राओं ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है. रामबाबू गुप्ता 2005 बैच का आइआरएस अधिकारी है.
मेरे साथ ऐसा किया, जो सोचा नहीं जा सकता है : पीड़िता
छेड़खानी का सिलसिला कई छात्राओं के साथ कई दिनों से चल रहा था. लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा था. 16 फरवरी को पीड़ित छात्रा के साथ छेड़खानी की गयी. इसके बाद फिर से 17 फरवरी को जब उसकी सारी सहेलियां फिल्म देख रही थीं तो उसे हॉल से बुला कर कमरे में ले जाने के बाद छेड़खानी की और अंदरुनी अंगों के साथ छेड़छाड़ की, इसके बाद छात्रा ने उसे बाहर धकेल दिया. प्राथमिकी में छात्रा ने लिखा है कि उसने मेरे साथ ऐसा काम किया, जो सोचा नहीं जा सकता है. उसने सारी सीमाएं लांघ दीं और मेरी बॉडी के प्राइवेट पार्ट को टच करने के साथ ही जबरन शादी करने का प्रस्ताव दिया.
मामला दबाने को पीड़िता के िपता के खाते में ट्रांसफर किये Rs 40,000
मामला 17 फरवरी को होने के बाद छात्रा ने अपने पिता को खबर दी. सिक्किम पुलिस में हेड कांस्टेबल छात्रा के पिता भी 20 फरवरी को पटना पहुंचे. दिन भर रामबाबू गिड़गिड़ाता रहा और यहां तक कि 40 हजार रुपये भी छात्रा के पिता के एकाउंट पर ट्रांसफर कर दिये. लेकिन उसके पिता नहीं माने.
बर्थ सर्टिफिकेट से साबित हुआ नाबालिग
मामला दर्ज किये जाने की भनक लगते ही रामबाबू गुप्ता ने पुलिस के बीच यह भ्रम फैला दिया कि वह बालिग है. हालांकि पुलिस को उसके पिता ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया, जिसमें 30 नवंबर, 2001 अंकित था. इसके बाद छात्रा नाबालिग साबित हुई और फिर प्राथमिकी में पाॅस्को एक्ट भी लगाया गया. यह गैरजमानतीय धारा है और इसी धारा के कारण रामबाबू गुप्ता को जेल जाना पड़ा.

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