नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक महिला का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और वह अगले हफ्ते 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनायेगी.
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि वह मामले में अपना फैसला 16 दिसंबर को सुनायेंगे. सीबीआई ने मामले में अपनी दलीलें सोमवार को पूरी कर लीं थीं और बचाव पक्ष के गवाहों का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया दो दिसंबर को पूरी कर ली गयी थी. सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में महिला का अपहरण कर लिया और उससे बलात्कार किया. उस समय वह नाबालिग थी. अदालत ने मामले में सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय कर दिये हैं. सिंह पर आरोप है कि उसने पीड़िता को विधायक के आवास पर चलने के लिए कथित तौर पर फुसलाया था.
सेंगर पर आरोप लगाने वाली महिला की कार को जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थी. दुर्घटना में महिला की दो रिश्तेदार मारी गयी और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाये थे. हालांकि, सेंगर और सिंह ने उन पर लगाये गये आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है.