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चुनाव का बजा नगाड़ा, तैयारी पूरी, नामांकन आज से

कहलगांव : नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू हो जायेगी. अवर निर्वाची पदाधिकारी अबुल बरकात ने बताया कि विशेष तैयारी पूरी तैयारी कर ली गयी है. अनुमंडल न्यायालय कक्ष में सहायता केंद्र बनाया गया है. नामांकन की प्रक्रिया अनुमंडल परिसर में ही दो जगह होगी. नामांकन के वक्त उम्मीदवार,प्रस्तावक […]

कहलगांव : नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू हो जायेगी. अवर निर्वाची पदाधिकारी अबुल बरकात ने बताया कि विशेष तैयारी पूरी तैयारी कर ली गयी है. अनुमंडल न्यायालय कक्ष में सहायता केंद्र बनाया गया है. नामांकन की प्रक्रिया अनुमंडल परिसर में ही दो जगह होगी.

नामांकन के वक्त उम्मीदवार,प्रस्तावक व समर्थक के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किया गया है. शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है. दो जगह होगा नामांकन : वार्ड नं 1 से 9 तक के उम्मीदवारों का नामांकन भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में होगा. वार्ड नं 10 से 17 तक के उम्मीदवार अवर नर्विाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन करेंगे. अनुमंडलीय न्यायालय कक्ष में सहायता केंद्र बनाया गया है. जहां नपं चुनाव से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी.

फरार व अपराधियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर : नामांकन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए फरार व अपराधियों की सूची के साथ पुलिस बल नामांकन परिसर के मुख्य गेट पर उपलब्ध रहेंगे. ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी फौरी तौर पर होगी.चुनावी प्रक्रिया यूं होगी समाप्त : 19 से 27 अप्रैल तक दिन में 11 दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 28 अप्रैल को नाम निर्देशन की संवीक्षा की जायेगी. मतदान 21 मई को सुबह 7 से संध्या 5 बजे तक होगी. 27 मई को मतपत्र की गिनती होगी साथ ही विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की जायेगी. इसी दिन विजयी उम्मीदवारों को विजयी प्रमाण पत्र भी दे दिया जायेगा.

27 अप्रैल तक नामांकन
28 अप्रैल को नामांकन निर्देशन की संवीक्षा
21 मई को मतदान सुबह 7 से संध्या 5 बजे तक
27 को मतगणना एवं परिणाम घोषित
शहर में 144 धारा लागू
अनुमंडल पदाधिकारी अरुणाभ चंद्र वर्मा के निर्देश पर नगर पंचायत कहलगांव के चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यानी बुधवार से नपं क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है. इस दौरान किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना,प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा. यह नियम कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, निर्वाची कर्मी तथा पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा.
कोई भी व्यक्ति हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा. किसी भी प्रकार का पोस्टर, परचा, आलेख, फोटो किसी विशेष के विरुद्ध प्रकाशित नहीं करेगा. कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीति प्रचार के लिए नहीं करेगा. सांप्रदायिक भावना को लेकर सभी सचेत रहेंगे.
उम्मीदवारों के लिए गाइड लाइन
नामांकन के लिए परिसर में प्रवेश करनेवाले उम्मीदवारों के लिए विशेष गाइड लाइन जारी किया गया है. नामांकन परिसर में उम्मीदवार के संग एक प्रस्तावक व एक समर्थक ही प्रवेश करेंगे. इसकी निगरानी के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति पुलिस बल के साथ की गयी है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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