Women's Day Special: संपत्ति से लेकर कौन-कौन से हैं महिलाओं को मिले अधिकार, जानें सबकुछ

Women's Day Specia
Women's Day Special: 8 मार्च को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. आइए आज आपको महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हैं.
Women’s Day Special: देश-दुनिया में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है. ताकि वे अपनी स्थिति को समझ सकें और किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करें. खासतौर पर जब बात संपत्ति के अधिकारों की हो, तो यह जानना जरूरी है कि महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त हैं. हम आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और महिलाओं के पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकारों के बारे में विस्तार से बताएंगे.
क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, महिलाओं और पुरुषों को पुश्तैनी संपत्ति पर समान अधिकार दिया गया है. इसका मतलब है कि जितना हक एक बेटे का है, उतना ही हक एक बेटी का भी है. इस अधिनियम के अनुसार, संपत्ति चाहे विरासत में मिली हो या फिर खुद अर्जित की गई हो, दोनों पर महिलाओं का बराबरी का अधिकार है.
2005 में हुआ था संशोधन
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधित किया गया था, ताकि बेटियों को अपने पुश्तैनी संपत्ति में बेटे के समान अधिकार मिल सके. इस संशोधन से महिलाओं की स्थिति को और मजबूत किया गया, और वे अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकी.
जानकारी की कमी से समस्याएं
हालांकि, बहुत सी महिलाएं अभी भी अपने अधिकारों से अनजान हैं, और इसका फायदा उठाने में सक्षम नहीं हो पातीं. यही कारण है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है. जानकारी की कमी के कारण महिलाएं संपत्ति के मामलों में भेदभाव का शिकार हो सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.
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लेखक के बारे में
By Ayush Raj Dwivedi
आयुष डिजिटल पत्रकार हैं और इनको राजनीतिक खबरों को लिखना, वीडियो बनाना और रिसर्च करना पसंद है. इससे पहले इन्होंने न्यूज इंडिया 24*7 में बतौर कंटेन्ट राइटर और रिपोर्टर काम किया है. इनको बिहार यूपी और दिल्ली की राजनीति में विशेष रुचि है. आयुष को क्रिकेट बहुत पसंद है
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