उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ सख्त निर्णय लिया है. उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पाबंदियां बढ़ा दी हैं. शुक्रवार देर शाम प्रदेश सरकार की ओर से इस सिलसिले में गाइडलाइन जारी किया गया है. आइए इसपर एक नजर डालते हैं...
1. गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड में आंगनबाड़ी से 12 वीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे. हालांकि, इस दौरान आनलाइन कक्षाएं छात्रों के लिए जारी रहेंगी.
2. 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह (मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि) पर रोक रहेगी.
3. 16 जनवरी तक उत्तराखंड में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे.
4. गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड में जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
5. प्रदेश में सभी खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान भी खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
6. प्रदेश में होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है.
7. होटलों में स्थित कांफ्रेस हाल, स्पा व जिम का संचालन भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जा सकेगा.
8.. यहां आपको बता दें कि ये आदेश रविवार यानी नौ जनवरी से प्रभावी होंगे.
9. गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह से रात्रि 10 बजे तक ही खुल सकेंगे.
10. बाजारों की साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया है.
नाइट कर्फ्यू पहले ही लगाया गया था
गौर हो कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में पूर्व में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया था. 5 जनवरी को इसकी अवधि बढा दी गई थी और इसमें दो घंटे की बढ़ोतरी करते हुए इसका समय रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक करने का निर्णय सरकार ने किया था. यही नहीं कोविड प्रोटोकाल के कड़ाई से अनुपालन के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है.
Posted By : Amitabh Kumar