हरियाणा में 'लव-जिहाद' के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने को लेकर तीन सदस्यीय समिति गठित

Updated at : 26 Nov 2020 4:44 PM (IST)
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हरियाणा में 'लव-जिहाद' के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने को लेकर तीन सदस्यीय समिति गठित

चंडीगढ़ : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है. किसी हिंदू महिला से शादी की आड़ में उसका कथित तौर पर धर्मांतरण कराने को कुछ भाजपा नेता 'लव जिहाद' कहते हैं.

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चंडीगढ़ : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है. किसी हिंदू महिला से शादी की आड़ में उसका कथित तौर पर धर्मांतरण कराने को कुछ भाजपा नेता ‘लव जिहाद’ कहते हैं.

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि ”हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक तीन सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया है. इसमें गृह सचिव आईएएस टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी आईपीएस नवदीप सिंग विर्क और हरियाणा समिति के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा को शामिल किया गया हैं. लव जिहाद को लेकर अन्य राज्यों के कानूनों का कमेटी अध्ययन कर सख्त कानून बनाये, ताकि कोई भी हरियाणा में धर्म परिवर्तन कर किसी को प्यार के जाल में ना फंसा सके.

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धोखाधड़ी के जरिये धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद हरियाणा के गृह मंत्री का यह बयान आया है. अध्यादेश के पारित होने से पहले ही अनिल विज ने घोषणा की थी कि हरियाणा में एक नया कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है.

अनिल विज ने महीने की शुरुआत में ही हरियाणा विधानसभा को बताया था कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक कानून पर विचार कर रही है. साथ ही कहा था कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश से इस संबंध में जानकारी मांगी है.

मालूम हो कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पिछले साल ही जबरन या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के ”एकमात्र मकसद” से शादी के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था.

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