अब मकान मालिक और किरायेदारों में नहीं होगी किचकिच, कैबिनेट ने दी मॉडल किरायेदारी कानून को मंजूरी, किराया सहित इन चीजों की जानकारी देना होगा जरूरी

Union Cabinet, Cabinet decisions, Model tenancy act : नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रीमंडल ने बुधवार को किरायेदारी से संबंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मंजूरी दे दी. इससे देश भर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही विकास का रास्ता खुलेगा.
नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किरायेदारी से संबंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मंजूरी दे दी. इससे देश भर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही विकास का रास्ता खुलेगा.
अब सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मॉडल टिनेन्सी एक्ट को नये रूप में लागू कर सकेंगे. इसके अलावा पुराने टिनेन्सी एक्ट में जरूरी कानूनी संशोधन किया जाये. इससे संपत्ति को लेकर होनेवाले विवाद का निबटारा किया जा सकेगा. इसके लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं.
नये कानून के मुताबिक, मकान मालिक और किरायेदार दोनों को एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे. साथ ही अथॉरिटी को समझौता पत्र देना होगा. इसमें किराये पर दिये गये स्थान का ब्योरा, मासिक किराया, कितने समय के लिए समझौता हुआ, किराये पर लिये गये घर-फ्लैट के मरम्मत की जिम्मेदारी समेत सभी जानकारियां देनी होगी. साथ ही अपनी संपत्ति खाली कराने के लिए भी अब नोटिस देना होगा.
ऐसे में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर मकान मालिक और किरायेदार में से दोनों पक्षों या एक पक्ष अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत कर सकेंगे. इससे धोखाधड़ी, शोषण, प्रताड़ना, विवाद का निबटारा संबंधित अथॉरिटी से किया जा सकेगा.
नये कानून से किराये पर घर-फ्लैट या अन्य संपत्ति देने का व्यापार तेजी से बढ़ने की संभावना जतायी जा रही है. किराये पर मकान देने या दिलवाने का व्यापार चमकेगा. नये कानून के अस्तित्व में आने पर संपत्ति पर कब्जा करने जैसे मामलों में कमी आने की भी संभावना है. इससे मकान मालिक भी अपनी संपत्ति को लेकर सुरक्षित रहेंगे.
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