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सुप्रीम कोर्ट से 'आप' नेता सत्येंद्र जैन को झटका, सरेंडर करने का आदेश

Updated at : 18 Mar 2024 11:54 AM (IST)
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Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जानें पूरा मामला

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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. जानकारी के अनुसार, शीर्ष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर बाहर ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है. खबरों की मानें तो उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा.

कब हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी

आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. पिछले साल मई में उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया था जिसके बाद उन्हें जमानत मिली थी. कई मौकों पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने का काम किया गया था. सत्येंद्र जैन की ओर से नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साथ ही कहा कि आप तुरंत सरेंडर करें.

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खराब स्वास्थ्य का हवाला सत्येंद्र जैन की ओर से दिया गया

पूर्व मंत्री जैन की ओर पेश हुए वकील विविके जैन ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और सरेंडर के लिए एक सप्ताह के वक्त की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने अपील को भी खारिज कर दिया.

क्या है सत्येंद्र जैन पर आरोप

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना होगा. आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. उनपर आरोप हैं कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित की.

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Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

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