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दिल्ली: जारी रहेगा EWS कोटा, आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं SC से खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 10 फीसदी EWS कोटा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जजों ने यह भी कहा था कि इस 10 प्रतिशत आरक्षण में SC, ST और OBC का कोटा तय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वर्ग पहले से आरक्षण का लाभ ले रहा है.

By Abhishek Anand
Updated Date
सुप्रीम-कोर्ट
सुप्रीम-कोर्ट
फाइल फोटो

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