Odisha: ओडिशा हाईकोर्ट ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में एक महिला को हैरान कर देने वाली सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला को आदेश दिया है कि जिस बैंक के साथ उन्होंने जालसाजी की, उसी बैंक परिसर में उन्हें दो महीने तक झाड़ू-पोछा करना होगा. जेल में बंद आरोपी महिला ने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी. कोर्ट ने महिला की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया. लेकिन उन्हें दो महीने तक बैंक की सफाई करने का आदेश दिया.
स्थानीय पुलिस को सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है
ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार महिला को 2 महीने तक कटक रिंगरोड में स्थित ICICI बैंक शाखा परिसर में झाड़ू-पोछे का काम करना होगा. उन्हें सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बैंक परिसर की सफाई करनी होगी. इस दौरान सफाई सही तरीके से हो रही है या नहीं, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को दी गई है. साथ ही जमानत के इन 2 महीनों के दौरान महिला किसी आपराधिक मामले में फिर से शामिल न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी महिला को खुद लेनी होगी.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, ओडिशा के कटक रिंगरोड में स्थित ICICI बैंक शाखा से एक महिला और उसके एक साथी ने मिलकर 2018 में डेढ़ करोड़ का लोन लिया था. यह लोन तीन बार अलग-अलग करके लिया गया. महिला ने लोन लेने के लिए भुवनेश्वर में स्थित अपने तीन घरों को बैंक में गिरवी रखा था. लेकिन महिला और उसके साथी ने मिलकर कुछ समय पहले तीन घरों में से एक को किसी दूसरे व्यक्ति को बिना गिरवी की बात बताए बेच दिया और फरार हो गए. इस घटना की जानकारी जब बैंक को हुई, तब बैंक ने सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया.
जिसके बाद इस वर्ष 5 फरवरी को महिला को क्राइम ब्रांच की आर्थिक शाखा ने गिरफ्तार किया था. उन्हें भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, इनमें शामिल हैं:
- भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी
- धारा 467 जालसाजी
- धारा 468 धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी
- धारा 471 नकली दस्तावेज असली के रूप में इस्तेमाल करना
यह भी पढ़े: Rahul Gandhi: राहुल गांधी पुंछ पहुंचे, पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावितों को दिया भरोसा