OCI: विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों का देश के विकास में अहम योगदान है. भारतीय मूल के नागरिकों को देश में सभी तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पोर्टल सोमवार को शुरू किया गया. पोर्टल को शुरू करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने ओसीआई कार्ड धारकों को विश्वस्तरीय इमीग्रेशन सुविधाएं प्रदान करने का लगातार प्रयास कर रहा है. ओवरसीज नागरिकों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए अप-टू-डेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओसीआई पोर्टल को शुरू किया गया है. विश्व के कई देशों में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें भारत आने और यहां प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो.
नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों और नए लोगों के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा मुहैया कराएगा. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में किए गए एक संशोधन के जरिये की गयी थी. इस योजना में भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है, बशर्ते कि वे 26 जनवरी,1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों, या उस तारीख को नागरिक बनने योग्य हों. हालांकि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं, उनके माता-पिता, दादा-दादी और परदादा-परदादी, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं, वे इसके पात्र नहीं हैं.
किस तरह की मिलेगी सुविधा
मौजूदा समय में कार्यरत ओसीआई सेवा पोर्टल को 2013 में विकसित किया गया था जो आज विदेशों में 180 से अधिक भारतीय मिशनों के साथ-साथ 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों में काम कर रहा है, जो प्रतिदिन लगभग 2000 आवेदनों की प्रोसेसिंग करता है. पिछले एक दशक में हुई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और ओसीआई कार्ड धारकों से मिले फीडबैक को देखते नया पोर्टल तैयार किया गया है. इस पोर्टल में कई तरह की सुविधा मौजूद है. जैसे नये पोर्टल में यूजर साइन इन और पंजीकरण को अलग किया है.
पंजीकरण फॉर्म में उपयोगकर्ता प्रोफाइल विवरण ऑटो फिल होगा, पूर्ण और आंशिक रूप से भरे हुए आवेदनों को प्रदर्शित करने वाला डैशबोर्ड, एफआरआरओ में आवेदन करने वालों के लिए एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे, आवेदन चरणों में निर्बाध नेविगेशन, आवेदन के प्रकार के आधार पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का वर्गीकरण, आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले किसी भी स्तर पर आवेदन के लिए इसमें सुधार का विकल्प जैसी सुविधा शामिल है.