36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Lockdown 2.0 In India Guidelines : 20 अप्रैल के बाद इन क्षेत्रों को मिलेगी सशर्त छूट, देखें पूरी लिस्‍ट

सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नये दिशा निर्देश (Coronavirus lockdown second phase Guidelines ) जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर तीन मई तक रोक लगायी है.

नयी दिल्ली : सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नये दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर तीन मई तक रोक लगायी है.

Also Read: Coronavirus Outbreak : लॉकडाउन 2.0 पर नयी गाइडलाइन, जानें किन चीजों पर पाबंदी, किन्‍हें मिली छूट

हालांकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है.

देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना/चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी कामकाजी स्थानों पर शरीर के तापमान की जांच के लिए पर्याप्त बंदोबस्त होंगे और सैनेटाइजर्स मुहैया कराए जाएंगे. स्व-नियोजित इलेक्ट्रिशियन, आईटी मरम्मत कामगार, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ाई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी.

Also Read: Lockdown in Bihar: बिहार में जरूरी सेवाएं ‘पास’ मुक्त, अब कार्यालय के ID Card पर आने-जाने की होगी अनुमति

इसके अनुसार, राजमार्गों पर चलने वाले ‘ढाबे’, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे. कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति शृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ 20 अप्रैल से खुले रहेंगे.

साथ ही 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी गतिविधियां, खेतों में काम कर रहे किसान तथा कामगार, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल हैं. दवाओं के निर्माण में लगी इकाइयां, फार्मास्टयुटिकल्स, मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंसों के निर्माण सहित अन्य चिकित्सा ढांचे के निर्माण संबंधी इकाइयां 20 अप्रैल से खुलेंगी.

Also Read: Lockdown 2.0 Guidlines : 3 मई तक बढ़ी समयसीमा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले रहेंगे बैंक और बीमा कंपनियां

बंद के दौरान किराने की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस तथा मछली की दुकान खुली रहेंगी. हालांकि, 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) या नियंत्रित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों को कमतर नहीं करेंगी, लेकिन वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सख्त कदम लागू कर सकती हैं.

सीमित पहुंच वाले एसईजेड में स्थित विनिर्माण, औद्योगिक इकाइयों, निर्यात आधारित इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति होगी.

गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी.

जिन गतिविधियों को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित रहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता के साथ चलती रहे, दिहाड़ी मजदूरों तथा अन्य श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों को काम बहाल करने की अनुमति दी जाए.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें