वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके यात्रियों को मिलेगी RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने से छूट ? केंद्र सरकार ने किया अनुरोध

Jammu: A medic takes swab samples from passengers for COVID-19 testing, at Jammu Railway Station in Jammu, Wednesday, March 24, 2021. (PTI Photo)(PTI03_24_2021_000029A)
RT-PCR - पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर बरार ने कहा कि बुधवार को मंत्रालय ने राज्य सचिवों को पत्र भेजने का काम किया है, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण के दौरान एक समान यात्रा नियम अपनाने की अपील की गई है.
RT-PCR Certificate : यदि आप अंतरराज्यीय यात्रा आने वाले दिनों में करेंगे तो हो सकता है कि आपको RT-PCR सर्टिफिकेट साथ रखने से छूट मिल जाए. जी हां…पर्यटन मंत्रालय ने वैक्सीन का पूरा डोज ले चुके यात्रियों को सर्टिफिकेट दिखाने से आजादी देने की अपील राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की है.
यदि आपको याद हो तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद अपराजिता सारंगी ने लोकसभा में इसे लेकर एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि मंत्रालय ने राज्यों से वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को RT-PCR सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है.
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर बरार ने कहा कि बुधवार को मंत्रालय ने राज्य सचिवों को पत्र भेजने का काम किया है, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण के दौरान एक समान यात्रा नियम अपनाने की अपील की गई है. वर्तमान में कुछ राज्यों में ही वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को बगैर नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट के यात्रा की अनुमति दी गई है.
पश्चिम बंगाल (मुंबई, पुणे और चेन्नई से आने वाले यात्री), कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन राज्यों में वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है. लोकसभा में सारंगी की ओर से सवाल किया गया था कि क्या राज्यों को विशेषकर प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारकों, शहरों और स्थलों के लिए केवल ऐसे पर्यटकों को अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया है. यदि इसका जवाब हां है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है…
इस सवाल के जवाब में मंत्री रेड्डी ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध किया है कि अंतरराज्यीय यात्रा करते वक्त वैक्सीनेशन का वैध अंतिम प्रमाण पत्र यदि कोई दिखाता है तो उनको RT-PCR की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट देने का काम किया जाए.
बरार ने जानकारी दी कि मंत्रालय सभी राज्यों को एक समान नियम अपनाने के लिए मनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें पूरी तरह वैक्सीनेशन करा चुके यात्रियों के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट जरूरी नहीं हो. आगे उन्होंने जानकारी दी कि बीते 5 अगस्त को मंत्रालय ने राज्य सरकारों और कई एसोसिएशन के साथ बैठक भी की थी. बैठक का हिस्सा बने राज्य इस बात पर सहमत नजर आये. मंत्रालय, स्वास्थ्य और उड्डयन मंत्रालयों के साथ भी एक समान नियमों को लेकर बैठक करने की तैयारी में है.
Posted By : Amitabh Kumar
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