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दिल्ली में 16 नवंबर से बंद हो जाएंगी शराब की सरकारी दुकानें, लागू हो जाएगी नई आबकारी नीति

आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद 1 अक्टूबर 2021 से दिल्ली की 260 शराब की निजी दुकानें बंद कर दी गई. जो दुकानें खोली जा रही हैं, वे दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा संचालित की जा रही हैं.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदिरा प्रेमियों की बेचैनी बढ़ी हुई है. इसकी वजह यह है कि आगामी 16 नवंबर से अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी. इसके लागू होते ही दिल्ली की अधिकतर शराब की सरकारी दुकानों पर ताला लटक जाएगा. दिल्ली में 372 शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं. इन दुकानों को दिल्ली सरकार की ओर से चलाया जा रहा है. हालांकि, 260 शराब की दुकानों को 1 अक्टूबर 2021 से ही बंद हो गई हैं.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली का आबकारी विभाग अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को 1 अक्टूबर से ही अधिसूचित कर दिया है. आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद 1 अक्टूबर 2021 से दिल्ली की 260 शराब की निजी दुकानें बंद कर दी गई. जो दुकानें खोली जा रही हैं, वे दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा संचालित की जा रही हैं. ये दुकानें भी 16 नवंबर तक ही चलाई जाएंगी.

अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार, आगामी 16 नवंबर से दिल्ली में शराब की बिक्री का काम निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके लिए टेंडर का काम भी पूरा हो चुका है और निजी कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है.

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क्या है नई आबकारी नीति?

  • आबकारी नीति के अनुसार, देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कांपेल्क्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं.

  • नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार 32 जोन के लिए एल-7वी लाइसेंस को लेकर निविदाएं जारी कर चुकी है. शहर इसी 32 जोन में विभाजित है.

  • प्रत्येक खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा, जिससे वे आएं और सामान लेकर आसानी से चले जाएं. उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा. अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी.

  • शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे. वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी.

  • नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी. व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी होगी. दुकान के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी.

  • यदि दुकान पड़ोस के लिए किसी ‘उपद्रव’ का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

  • प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी. आबकारी नीति 2021-22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है.

  • नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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