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धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत गुजरात में की गई पहली गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर फर्जी नाम बताकर महिला से की जबरन शादी

पुलिस उपायुक्त-जोन 2 (वडोदरा शहर) जयराज सिंह ने बताया कि आरोपी समीर क़ुरैशी अपने पिता के साथ मांस की दुकान चलाता है. उस पर आरोप है कि उसने खुद को ईसाई बताकर दूसरे धर्म की महिला को अपने जाल में फंसा लिया. उसने सोशल मीडिया पर 2019 में महिला को अपना नाम सैम मार्टिन बताया था.

अहमदाबाद : अभी हाल के ही महीनों में धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ नोटिफाइड नए कानून के तहत गुजरात में पहली गिरफ्तारी की गई है. इस कानून के तहत गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 26 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है. वडोदरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर वडोदरा में गोत्री पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और समीर क़ुरैशी नाम के व्यक्ति को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2021 के तहत गिरफ्तार किया. इस कानून के तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान है.

समाचार एजेंसी पीटीआई को पुलिस उपायुक्त-जोन 2 (वडोदरा शहर) जयराज सिंह ने बताया कि आरोपी समीर क़ुरैशी अपने पिता के साथ मांस की दुकान चलाता है. उस पर आरोप है कि उसने खुद को ईसाई बताकर दूसरे धर्म की महिला को अपने जाल में फंसा लिया. उसने सोशल मीडिया पर 2019 में महिला को अपना नाम सैम मार्टिन बताया था.

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार कुरैशी ने सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी पहचान के जरिए महिला को प्रेम के नाम पर फंसा लिया और उससे दुष्कर्म किया. आरोपी ने इसके बाद महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर जबरन शादी कर ली. उसने अपने संबंध के दौरान महिला को गर्भपात के लिए भी मजबूर किया था.

अधिकारी ने बताया कि महिला को उस समय उसके धर्म का पता चला, जब उसने शादी के लिए हामी भरी. उसने देखा कि शादी ईसाई धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार नहीं हो रही थी और इसकी जगह ‘निकाह’ का आयोजन हुआ. शादी के बाद आरोपी ने पहले तो उसका नाम बदल दिया और फिर उसे धर्म बदलने को मजबूर करने लगा. आरोपी पीड़ित को जातिसूचक गालियां भी देता था.

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Posted by : Vishwat Sen

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