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Lockdown 4.0 : लॉकडाउन 4.0 में फेस मास्क और नाइट कर्फ्यू अनिवार्य, राज्य सरकारें जोन बनाकर दे सकती हैं कुछ छूट

Updated at : 17 May 2020 9:01 PM (IST)
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Lockdown 4.0 : लॉकडाउन 4.0 में फेस मास्क और नाइट कर्फ्यू अनिवार्य, राज्य सरकारें जोन बनाकर दे सकती हैं कुछ छूट

Bhopal: Government employees undergo thermal screening before entering Satpura Bhawan, during the ongoing COVID-19 lockdown, in Bhopal, Thursday, April 30, 2020. Madhya Pradesh Government decided to open its offices with only 30 percent of staff every day. (PTI Photo)(PTI30-04-2020_000053A)

extended nationwide Coronavirus Lockdown 4.0 देश में जारी कोरोना संकट के मद्दे नजर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज खत्‍म हो रहे लॉकडाउन 3.0 की मियाद को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है.

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नयी दिल्‍ली : देश में जारी कोरोना संकट के मद्दे नजर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज खत्‍म हो रहे लॉकडाउन 3.0 की मियाद को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. हालांकि केंद्र की घोषणा के पहले ही पंजाब, महाराष्‍ट्र और तमिलनाडु ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है. वहीं केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों से बात करेंगे और गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे. नयी गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रन जोन बना सकते हैं. इसके अनुसार छूट दी जा सकती है. हालांकि फेस मास्क पहनना और नाइट कर्फ्यू अनिवार्य होगा.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार (एनडीएमए) ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई जाती है.

Also Read: Lockdown 4.0 in India, Live Updates : 31 मई तक देशभर में बढ़ाया गया लॉकडाउन, कैबिनेट सेक्रेटरी आज रात 9 बजे राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों से करेंगे बात

एनडीएमए ने एक आदेश में कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को देशभर में 14 दिन के लिए बढ़ाने की जरुरत है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 से अभी तक देश में 2,872 लोगों की मौत हुई है वहीं रविवार सुबह तक 90,927 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

एनडीएमए के सदस्य सचिव जी.वी.वी. शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रवधान 6(2)(आई) के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए एनडीएमए भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और राज्य के प्राधिकारों को लॉकडाउन के तहत लागू नियमों को 31 मई तक जारी रखने का निर्देश देता है.

आदेश के अनुसार, केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जरुरत के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था. उसके बाद उन्होंने 24 मार्च को अपने संबोधन में कहा कि देश में 25 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाकर पहले तीन मई और फिर 17 मई कर दिया. आज के एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा.

मोदी ने की थी 20 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक पैकेज की घोषणा

कोरोना वायरस महामारी से पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में नयी जान डालने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के भारी भरमक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की. राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर संबोधन में मोदी ने यह भी कहा था कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू किया जाएगा पर यह पहले के तीन चरणों से काफी अलग होगा.

मोदी ने कहा था एक वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है. सारी दुनिया जिदंगी बचाने की जंग में जुटी है. यह मानव जाति के लिये अकल्पनीय है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना – मनुष्य को मंजूर नहीं, हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है. हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. यह आपदा भारत के लिये एक संदेश, एक अवसर भी है. 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है.

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