Delhi Excise Policy : मोबाइल फोन ‘फॉर्मेट’ करने के आरोप ‘फर्जी’, के. कविता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Published by : Amitabh Kumar Updated At : 27 Aug 2024 1:19 PM
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Delhi Excise Policy : बीआरएस की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जानें सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से क्या किया सवाल
Delhi Excise Policy : दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या ‘‘सामग्री’’ है कि बीआरएस नेता के. कविता कथित घोटाले में शामिल थीं.
मोबाइल फोन ‘फॉर्मेट’ करने के आरोप ‘फर्जी’ : के. कविता
मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच पूरी हो गयी है. वहीं जांच एजेंसियों ने कोर्ट में कहा कि कविता ने मोबाइल फोन ‘फॉर्मेट’ कर दिया, सबूतों से छेड़छाड़ की. इसपर बीआरएस नेता ने कोर्ट में कहा कि मोबाइल फोन ‘फॉर्मेट’ करने के आरोप ‘फर्जी’ हैं.
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क्या सबूत है कि के. कविता अपराध में शामिल थीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि क्या सबूत है कि बीआरएस नेता के. कविता अपराध में शामिल थीं. इसके बाद कोर्ट ने घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक जुलाई के आदेश को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं.
के. कविता को क्यों किया गया गिरफ्तार?
ईडी ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था. कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं.
(इनपुट पीटीआई)
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By Amitabh Kumar
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