Delhi excise policy case: मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने दाखिल की 2000 पन्नों की नयी चार्जशीट
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 04 May 2023 5:50 PM
ED files supplementary chargesheet against Manish Sisodia दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ 2000 पन्नों का पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है.
आप के बड़े नेताओं और ‘दक्षिण के समूह’ का षड्यंत्र था : ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने ताजा आरोप पत्र में दावा किया है कि दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ बड़े नेताओं और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता एवं वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी समेत दक्षिण के समूह तथा अन्य का षड्यंत्र था.
धन शोधन मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब तलब
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा.
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Delhi excise policy case | ED files over 2000 pages supplementary chargesheet against AAP leader and former Delhi Dy CM Manish Sisodia.
— ANI (@ANI) May 4, 2023
सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने ईडी को एक सप्ताह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की.
सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी के आधार पर मांगा जमानत
मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में नियमित जमानत अर्जी के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की है. पूर्व उप मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और मोहित माथुर ने हाईकोर्ट में दलील दी कि आप नेता की पत्नी पिछले 20 वर्षों से मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही हैं, जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक गंभीर दीर्घकालिक बीमारी है तथा उनकी स्थिति और बिगड़ने की आशंका है. गौरतलब है कि सिसोदिया ने निचली अदालत के 28 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सबूत प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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