नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 3,269 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोपों के मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाशी ली. इस संबंध में दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और निदेशक को आरोपित किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्ववाले 10 बैंकों के समूह से 3269 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार, निदेशक सिद्धार्थ कुमार और सुनंदा कुमार को आरोपित किया है.
एसबीआई ने सीबीआई से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के ऑडिट के दौरान कंपनी ने कीटों की वजह से 3000 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया और उसे भारी नुकसान की बात कही. बाद में इसे बहुत कम कीमत पर बेचा गया.
यह दावा ऑडिट रिपोर्ट के तथ्यों का विरोधाभासी है. एसबीआई के मुताबिक, फर्म के स्टॉक और ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि 2015 में कंपनी के गोदामों में 3500 करोड़ रुपये से अधिक का स्टॉक था.
प्राथमिकी में शक्ति भोग कंपनी के अधिकारियों द्वारा खातों और फर्जी दस्तावेजों के जरिये फर्जीवाड़ा कर सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करने की बात कही गयी है. मालूम हो कि शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड 24 साल पुरानी कंपनी है.
सीबीआई को मिली शिकायत में कहा गया है कि धान के मूल्य में तेजी से गिरावट के कारण गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट आदि तैयार करनेवाली कंपनी के खाते एनपीए में चले गये. इससे कंपनी को नुकसान हुआ. शक्ति भोग के खिलाफ 31 मार्च, 2020 तक कुल 3269 करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें एसबीआई के 1903 करोड़ रुपये शामिल हैं.