ePaper

Arvind Kejriwal : कपिल सिब्बल ने कहा-अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं आरोपी हैं, उन्हें मिले चुनाव प्रचार के लिए जमानत

Updated at : 10 May 2024 1:36 PM (IST)
विज्ञापन
Kapil sibal

Kapil sibal

राज्यसभा के सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए, कानून में इस तरह के प्रावधान हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए राहत मिल सके.

विज्ञापन

Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, इससे पहले राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मीडिया के सामने आकर कहा कि कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. इसलिए इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देनी चाहिए.

चुनाव प्रचार का अधिकार कानूनी अधिकार

कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो कहा है वह सही है. चुनाव प्रचार का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन कानून में यह प्रावधान भी है कि अगर किसी को सजा दी गई और कोर्ट उस सजा पर स्टे लगा दे, तो उसे प्रचार का अधिकार मिल सकता है, साथ ही वो अपना नामांकन भी कर सकता है. कपिल सिब्बल ने कहा कि उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे. उनके चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया. जिसके बाद हार्दिक पटेल चुनाव लड़े और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. मेरा यह कहना है कि जिनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं, जिन्हें कोर्ट ने सजा दी है, उन्हें चुनाव लड़ने और प्रचार का अधिकार है,तो फिर जिसपर केवल आरोप है, उन्हें चुनाव प्रचार का अधिकार क्यों ना मिले? कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि ईडी किस तरह की राजनीति कर रही है. अरविंद केजरीवाल इसी देश के नागरिक हैं, फिर उनके साथ यह भेदभाव क्यों?

Also Read : Arvind Kejriwal Interim Bail : अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की राह आसान नहीं, जानें केस से जुड़ी खास बातें

HD Revanna : जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन ईडी से कई सवाल पूछे थे कि आखिर उन्होंने जांच में इतना समय क्यों लगाया? कोर्ट ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, फिर क्यों नहीं उन्हें चुनाव प्रचार का अधिकार दिया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव प्रचार से पहले आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई. कोर्ट ने इसे सामान्य केस नहीं बताया और कहा कि क्यों नहीं उन्हें चुनाव प्रचार करने के अंतरिम जमानत दी जाए, क्योंकि चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं.

Also Read : फ्लेमिंग ने दी एमएस धोनी की हेल्थ अपडेट, जानें क्या कहा

विज्ञापन
Rajneesh Anand

लेखक के बारे में

By Rajneesh Anand

राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola