कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बयान पर ईडी की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया है. अपने बयान में केजरीवाल ने कहा था कि यदि लोग ‘आप’ को वोट देंगे तो वह दो जून को जेल वापस नहीं जाएंगे. वहीं, केजरीवाल के वकील ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिली अंतरिम जमानत पर एक केंद्रीय मंत्री के बयान का जिक्र कोर्ट के समक्ष किया, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है.
सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने की शिकायत
गुरुवार को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष जांच एजेंसी ईडी और केजरीवाल की ओर से कई दलीलें पेश की गईं. सुनवाई के दौरान एक ऐसा भी समय आया जब ईडी ने अंतरिम जमानत पर बाहर निकले दिल्ली के सीएम केजरीवाल के भाषण की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की. ईडी ने जजों को बताया कि केजरीवाल चुनाव में जीत मिलने पर जेल नहीं जाने का दावा करते नजर आ रहे हैं.
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केजरीवाल के वकील ने क्या कहा
जांच एजेंसी ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए. उन्होंने केजरीवाल की शिकायत करते हुए कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं कि यदि आपने झाड़ू (जो ‘आप’ का चुनाव निशान) को चुना तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा. इसपर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर की. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. सिंघवी ने कहा कि वह भी भारत के सबसे बड़े मंत्री को लेकर एक हलफनामा दायर कर सकते हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के वकील का इशारा गृहमंत्री अमित शाह की ओर था.