मनीष सिसोदिया के साथ 'दुर्व्यवहार' का आरोप, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Jun 2023 4:08 PM
मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार के मामले को संज्ञान में लेते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने स्पष्ट किया जब तक अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, सिसोदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही अदालत में पेश किया जाएगा. अदालत में उनकी व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी.
नई दिल्ली : दिल्ली के राउज एवेन्य कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ तिहाड़ में तथाकथित तौर पर ‘दुर्व्यवहार’ किए जाने के मामले में जेल प्रशासन को उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. अदालत ने यह आदेश मनीष सिसोदिया की कानूनी टीम की ओर से आवेदन दायर करने के बाद दिया गया है. अदालत में दायर आवेदन में आरोप लगाया गया है कि तिहाड़ जेल के सुरक्षाकर्मियों ने कोर्ट के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था.
कोर्ट में फिजिकली पेश करने से होती है अफरा-तफरी
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत में एक अर्जी दायर कर मनीष सिसोदिया को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी. सिसोदिया की टीम की ओर से उनके साथ मारपीट करने के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत के गलियारों में आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों और मीडियाकर्मियों के जमावड़े की वजह से उन्होंने शारीरिक तौर पर पेश करने से अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो जाता है.
पूरक आरोप पत्र पर भी अदालत ने लिया था संज्ञान
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार के मामले को संज्ञान में लेते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने स्पष्ट किया जब तक अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, सिसोदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही अदालत में पेश किया जाएगा. अदालत में उनकी व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी. मनीष सिसोदिया को गुरुवार को भी कोर्ट के लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. इससे पहले अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया था.
Also Read: दिल्ली शराब घोटाला : मनीष सिसोदिया के खिलाफ अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, समन किया जारी
622 करोड़ रुपये की कमाई का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अदालत में दायर पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली आबकारी नीति के जरिए गतिविधियों से आरोपी मनीष सिसोदिया को करीब 622 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. अदालत में पूरक आरोप पत्र विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा की ओर से दायर किया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










