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अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, फिर से बहाल हुई विधायिकी

Abbas Ansari: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें 2 साल जेल और जुर्माना हुआ था. फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई और मऊ सदर में उपचुनाव टल गया.

Abbas Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. अब्बास की याचिका को स्वीकार कर हाई कोर्ट ने MP MLA कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है. इस फैसले में अब्बास अंसारी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से एक बार फिर उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी.

1 जून को खत्म हुई थी सदस्यता

साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में जनसभा के दौरान उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिस पर MP MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 31 मई को अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाने के साथ 3 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को 1 जून, 2025 में खत्म कर दिया गया था.

फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

हालांकि, उन्होंने बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में MP MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. इस मामले पर हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. फिलहाल, आज यानी बुधवार को हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए फैसले को रद्द कर दिया.

उपचुनाव की नहीं पड़ेगी जरूरत

विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की तैयारी की जा रही थी. लेकिन हाई कोर्ट इस कदम से अब्बास की विधानसभा सदस्यता बच गई, जिसकी वजह से सीट पर अब उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं अब्बास अंसारी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. इस मामले पर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखा, जबकि अब्बास अंसारी की तरफ से वकील उपेंद्र उपाध्याय ने दलीलें पेश की थी. सरकार ने MP MLA कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का विरोध भी किया था.

Shashank Baranwal
Shashank Baranwal
जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.

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