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Airlines In India: फ्लाइट किराए पर होगा नियंत्रण, वेब चेकइन सहित इन शर्तों का भी करना होगा पालन

Airport authority of india, Ministry of Civil Aviation: लॉकडाउन 4.0 के बीच 25 मई से देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फाइनल एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के तहत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसमें बताया गया है कि 25 मई से घरेलू यात्रियों को किन-किन नियमों का पालन करना होगा. उड्डयन मंत्रालय ने ये भी कहा कि विमानन कंपनियों को फ्लाइट टिकट की अपर और लोअर लिमिट का ख्याल रखना होगा जोकि मंत्रालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा. ऐसा कोरोना संकट के दौरान अनिवार्य तौर पर रहेगा.

Airport authority of india, Ministry of Civil Aviation: लॉकडाउन 4.0 के बीच 25 मई से देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फाइनल एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के तहत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसमें बताया गया है कि 25 मई से घरेलू यात्रियों को किन-किन नियमों का पालन करना होगा. फ्लाइट में किसी भी तरह की खाने पानी की चीजों को अनुमति नहीं हैं. साथ में किसी भी प्रकार का पेपर, कागज या मैगजीन रखने पर मनाही रहेगी. पूरी तरह जांच के बाद ही टर्मिनल में प्रवेश मिलेगा. उड्डयन मंत्रालय ने ये भी कहा कि विमानन कंपनियों को फ्लाइट टिकट की अपर और लोअर लिमिट का ख्याल रखना होगा जोकि मंत्रालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा. ऐसा कोरोना संकट के दौरान अनिवार्य तौर पर रहेगा.

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समाचार एजेंसी एएनआई ने एएआई के हवाले से जानकारी दी है कि एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( CISF) या हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा जांच किया जाएगा. एएआई के अनुसार शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी.


हवाई सफर के लिए क्या है गाइडलाइन?

  • राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन यात्रियों, एयरपोर्ट और एयरलाइन के स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था करें.

  • यात्रियों को विमान डिपार्चर के दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा. टर्मिनल के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले चार घंटे में हो.

  • यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा.

  • यात्रियों को हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रूकना होगा.

  • यात्रियों को ट्रॉली के उपयोग को कम से कम करना होगा.

  • यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा.

  • सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स को पहनना जरूरी होगा

  • यात्रियों के जूतों, फुटवियर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी एंट्रेंस पॉइंट पर ब्लीच में भीगी हुई मैट या कारपेट को बिछाना जरूरी है.

  • इसके अलावा कई अन्य गाइडलाइंस भी हैं जिनके मुताबिक आगमन और प्रस्थान यानी अराइवल और डिपार्चर के अलग-अलग नियमों का पालन करना होगा.

  • यात्रियों के मोबाइल फोन में आरोग्‍य सेतु (Arogya Setu) एप्‍लीकेशन का इंस्‍टाल होना अनिवार्य किया गया है.

  • आयोग्‍य सेतु में ग्रीन स्‍टेटस (Green Status) वाले मुसाफिरों को ही एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग (Airport Terminal Building) में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी.

  • इसके अलावा, यात्रियों के लिए ग्‍लब्‍स, मास्‍क और शू-कवर पहनना अनिवार्य किया गया है. कुछ एयरपोर्ट पर आवश्‍यकता अनुसार, फेस शील्‍ड और पीईपी किट (PEP Kit) पहनने की भी सलाह दी गई है.

  • यात्री अपने साथ सिर्फ एक चेक-इन और एक केबिन बैग ही लेकर जा सकते हैं.

  • वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ट्रेवल अभी नहीं करने की सलाह दी गई है.

  • वेब चेकइन के साथ बोर्डिंग पास भी प्रिंटआउट लेकर जाना होगा.

  • इसी से बैगेज टैग निकालकर आपको अपने सामान में लगाना होगा.

रेलवे के बाद अब डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस शुरू

कोरोना संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन 4.0 जारी है. ऐसे हालात में सरकार देश की रुकी हुई गति को धीरे-धीरे रफ्तार देने में जुटी हुई है. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने रेलवे के बाद अब डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस शुरू करने का फैसला किया है. बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी दी थी. देश के सभी हवाईअड्डों और डोमेस्टिक एयरलाइंस को 25 मई से पहले सभी तैयारी पूरी कर लेने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला लिया था. पहले एसी ट्रेन चलाए गए. अब रेलवे ने नॉन एसी ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है. आज से बुकिंग शुरू हो गयी है.

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