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जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करेगा भारत

Updated at : 14 Apr 2017 10:50 PM (IST)
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जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करेगा भारत

इस्लामाबाद : भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनायी गय मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करेगा़ उसने आरोप पत्र और मौत की सजा के फैसले की प्रमाणित प्रति मांगी है तथा जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने को कहा है. इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम […]

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इस्लामाबाद : भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनायी गय मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करेगा़ उसने आरोप पत्र और मौत की सजा के फैसले की प्रमाणित प्रति मांगी है तथा जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने को कहा है.

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने शुक्रवार को जाधव के मामले के संदर्भ में पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की और अपील करने के संदर्भ में भारत के रुख से अवगत कराया. उन्होंने कहा, ‘हम फैसले के खिलाफ निश्चित तौर पर अपील करेंगे, लेकिन हम आरोपों का ब्योरा और फैसले की प्रति उपलब्ध होने तक यह नहीं कर सकते. इसलिए मेरी पहली मांग यह थी कि आरोप पत्र का ब्योरा और फैसले की प्रति उपलब्ध करायी जाये. ‘राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को पाकिस्तान द्वारा ठुकराने पर निराशा प्रकट करते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, ‘उन्होंने राजनयिक पहुंच के हमारे आग्रह को 13 बार (पिछले एक साल में) ठुकरा दिया. मैंने सख्ती से यह कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार पर राजनयिक पहुंच दी जाये क्योंकि वह भारतीय नागरिक है.’ भारत राजनयिक विकल्पों के अलावा कानूनी उपायों पर भी विचार कर रहा है.
बम्बावाले ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी मोहम्मद हबीब के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. हबीब नेपाल से लापता बताया गया है. पाकिस्तानी अधिकारियों को संदेह है कि हबीब के लापता होने के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है. पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ ने कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना अधिनियम-1952 और शासकीय गोपनीयता कानून-1923 के तहत सुनवाई की गयी. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया और संबंधित कानूनों एवं पाकिस्तान के संविधान के तहत वकील प्रदान किया गया.
जाधव को ‘जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों’ का दोषी करार देते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मौत की सजा सुनायी और जनरल बाजवा ने इस सजा की पुष्टि की. पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से जाधव को गिरफ्तार किया था जो ईरान की सीमा से कथित तौर पर दाखिल हुआ है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चेतावनी दी है कि जाधव को फांसी देना ‘सुनियोजित हत्या’ होगी और पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए.
पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने संबंधी भारत के आरोपों को खारिज करते हुए शुक्रवार को आगाह किया कि ‘भड़काउ‘ बयानों से सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ेगा.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि 46 वर्षीय जाधव के खिलाफ सुनवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया. अजीज ने एक विस्तृत बयान में कहा कि भारत अपनी प्रतिक्रिया के जरिए हालात को और गंभीर बना रहा है.
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