सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को दिया लिंग परीक्षण के विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Feb 2024 8:10 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देश में लिंगानुपात को कम करने और लिंग परीक्षण कर गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या पर रोक लगाने की दिशा में गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को लिंग परीक्षण के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देश में लिंगानुपात को कम करने और लिंग परीक्षण कर गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या पर रोक लगाने की दिशा में गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को लिंग परीक्षण के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इन लिंग परीक्षण से संबंधी विज्ञापनों और अन्य सामग्रियों की समीक्षा करते हुए इन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश जारी किया है.
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परीक्षण संबंधी ऑनलाइन विज्ञापन देने के साथ ही उससे संबंधित सामग्रियां परोसने वाली इन तीनों कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा है कि लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापन और परोसी जा रही सामग्रियां भारत में लागू कानून का उल्लंघन करती हैं. कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ये तीनों कंपनियां तत्काल प्रभाव से इन विज्ञापनों और सामग्रियों के ऑनलाइन प्रचार से हटाये.
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