एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग सख्त, हिंदी दैनिक और एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Feb 2017 6:25 PM (IST)
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नयी दिल्ली : चुनाव आयोग (ईसी) ने उसके नियमों का उल्लंघन कर एग्जिट पोल (मतदान बाद सर्वेक्षण) प्रकाशित करने को लेकर एक हिंदी दैनिक अखबार और एक एजेंसी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में प्राथमिकी दर्ज करने का आज आदेश दिया. अपने निर्देशों का उल्लंघन किये जाने को गंभीरता से लेते हुए ईसी […]
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नयी दिल्ली : चुनाव आयोग (ईसी) ने उसके नियमों का उल्लंघन कर एग्जिट पोल (मतदान बाद सर्वेक्षण) प्रकाशित करने को लेकर एक हिंदी दैनिक अखबार और एक एजेंसी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में प्राथमिकी दर्ज करने का आज आदेश दिया. अपने निर्देशों का उल्लंघन किये जाने को गंभीरता से लेते हुए ईसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखा और उन्हें स्मरण दिलाया है कि धारा 126 ए के तहत के अपराध की सजा दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है.
आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया है कि दैनिक जागरण ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मौके पर रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल (आई) प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा कराए गए एक्जिट पोल के नतीजे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित किए थे. ईसी के निर्देशानुसार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा अनुच्छेद 126 ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे समय, जो आयोग द्वारा अधिसूचित हो, के दौरान कोई एक्जिट पोल नहीं कर सकता है, उसे प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है.
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