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19 सालों बाद हुआ संशोधन, ट्रेन दुर्घटना में घायल व मृतक के परिजनों को अब दोगुणा मुआवजा

Updated at : 26 Dec 2016 10:22 PM (IST)
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19 सालों बाद हुआ संशोधन, ट्रेन दुर्घटना में घायल व मृतक के परिजनों को अब दोगुणा मुआवजा

नयी दिल्ली : रेल दुर्घटना में मारे गये या घायल होने वाले लोगों को अब दोगुणा मुआवजा मिलेगा. रेल मंत्रालय का यह अहम फैसला नये साल से लागू होगा. 19 साल बाद रेल मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है. कई सालों से ट्रेन दुर्घटना में मारे गये लोगों के कम मुआवजे पर सवाल उठ […]

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नयी दिल्ली : रेल दुर्घटना में मारे गये या घायल होने वाले लोगों को अब दोगुणा मुआवजा मिलेगा. रेल मंत्रालय का यह अहम फैसला नये साल से लागू होगा. 19 साल बाद रेल मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है. कई सालों से ट्रेन दुर्घटना में मारे गये लोगों के कम मुआवजे पर सवाल उठ रहे थे. हाल में ही कानपुर में हुए ट्रेन दुर्घटना में 143 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

अब सरकार ट्रेन दुर्घटना में मारे गये लोगों के मुआवजे को सीधे दोगुणा कर रही है . पहले मृतक के परिवार वोलों को 4 लाख रुपये मुआवजा मिलता था अब उन्हें 8 लाख रुपया मिलेगा. दुर्घटना में अपने शरीर का अहम अंग खोने वालों को भी अब अब 4 लाख की जगह 8 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इतना ही नहीं 34 तरह के जख्मों पर भी 6 लाख 40 हजार की जगह अब 7 लाख 20 हजार रुपया मिलेगा.

रेल मंत्रालय के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है .रेल मंत्रालय ने गुरुवार को रेल दुर्घटनाओं को लेकर मुआवजे के नियम में संशोधन किया. इस नियम को साल 1990 में बनाया गया था और जिसे अंतिम बार 1997 में संशोधित किया गया था. इस इसे दोबारा संशोधित किया गया है.
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