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जेटली मानहानि मामला : केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट

Updated at : 26 Nov 2016 8:42 PM (IST)
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जेटली मानहानि मामला : केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के एक मामले में आज व्यक्तिगत पेशी से आज छूट दे दी. केजरीवाल और आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ यह मामला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर किया है. मुख्यमंत्री के वकील ने एक अर्जी देते हुए कहा कि […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के एक मामले में आज व्यक्तिगत पेशी से आज छूट दे दी. केजरीवाल और आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ यह मामला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर किया है.

मुख्यमंत्री के वकील ने एक अर्जी देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल कार्यवाही में शामिल होने में अक्षम हैं क्योंकि वह कुछ आधिकारिक कार्यों में व्यस्त हैं जिसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल को राहत दे दी.

अदालत ने आप नेता कुमार विश्वास को भी राहत दी. वह भी इस मामले में एक अन्य आरोपी हैं. नोटिस तैयार करने पर अदालत आरोपी… केजरीवाल, विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी…से दलीलें सुनने वाली थी.

हालांकि, अदालत ने मामले को 20 दिसंबर के लिए मुल्तवी कर दिया. इससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि उन्हें संविधान दिवस कार्यक्रम में शरीक होना है. गौरतलब है कि जेटली ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) विवाद के सिलसिले में कथित मानहानि की. जेटली ने इस विषय के सिलसिले में 10 करोड़ रुपये की क्षमिपूर्ति का दावा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया हुआ है.

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