वीरभद्र के बच्चों के खिलाफ कार्यवाही पर स्थगन हटाया जाए : ईडी

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों के खिलाफ मनी लाड्रिंग के एक मामले में कार्यवाही पर लगाए अपने स्थगन आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय से हटाने का आज अनुरोध किया. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की अदालत में ईडी ने यह […]
नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों के खिलाफ मनी लाड्रिंग के एक मामले में कार्यवाही पर लगाए अपने स्थगन आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय से हटाने का आज अनुरोध किया. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की अदालत में ईडी ने यह अनुरोध किया. ईडी ने कहा कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में है.
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल संजय जैन ने अपने हलफनामे में दावा किया, ‘‘उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कानून के मुताबिक (डी) प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ( ईसीआईआर) दर्ज की. याचिकाकर्ताओं (वीरभद्र सिंह के दो बच्चों) के नाम प्राथमिकी में नहीं थे और इसलिए ईसीआईआर में जिक्र नहीं किया गया .”
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