ePaper

जिगिशा हत्या मामला : अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया

Updated at : 14 Jul 2016 4:47 PM (IST)
विज्ञापन
जिगिशा हत्या मामला : अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया

नयी दिल्ली : शहर की एक अदालत ने आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिशा घोष की हत्या और लूटपाट मामले में आज तीन लोगों को दोषी ठहराया तथा कहा कि यह ‘‘काफी स्पष्ट’ है कि उन्होंने अपराध किया. यह घटना 2009 में हुई थी. पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय जिगिशा एक प्रबंधन कंसल्टंसी फर्म में ऑपरेशंस मैनेजर […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : शहर की एक अदालत ने आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिशा घोष की हत्या और लूटपाट मामले में आज तीन लोगों को दोषी ठहराया तथा कहा कि यह ‘‘काफी स्पष्ट’ है कि उन्होंने अपराध किया. यह घटना 2009 में हुई थी.

पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय जिगिशा एक प्रबंधन कंसल्टंसी फर्म में ऑपरेशंस मैनेजर के रुप में काम करती थी. 18 मार्च 2009 को उसके कार्यालय की कैब ने उसे सुबह करीब चार बजे दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार स्थित उसके घर के पास छोडा जिसके बाद उसका अपहरण हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। तीन दिन बाद उसका शव हरियाणा के सूरजकुंड के पास स्थित एक जगह से मिला.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत सिंह मलिक को भादंसं के तहत हत्या, अपहरण, लूटपाट, फर्जीवाडे और साझा मंशा के अपराधों का दोषी ठहराया. कपूर को आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल के अपराध के लिए शस्त्र कानून के तहत भी दोषी ठहराया गया. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उन्होंने (आरोपियों) उसकी हत्या की और शव को झाडियों में फेंक दिया तथा पारिस्थितिजन्य साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि यही लोग थे जिन्होंने अपराध किया.’
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola