नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आज यहां एक अदालत ने आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में व्यक्तिगत रुप से पेश होने से अस्थायी छूट दी. उनके खिलाफ भाजपा सांसद रमेश विधूडी द्वारा दर्ज करवायी गयी आपराधिक मानहानि शिकायत पर उन्हें आरोपी के रुप में तलब किया गया था.
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरविन्दर सिंह ने केजरीवाल को तब राहत दी जब उनके वकील ने यह कहते हुए व्यक्तिगत रुप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री कुछ सरकारी बैठकों में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे.
अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को करेगी. विधूडी ने केजरीवाल के एक साक्षात्कार में उनके खिलाफ यह कहने पर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी कि विधूडी एवं कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं किन्तु दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही.